विद्यालय में प्रवेश के नियम
- विद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संरक्षक द्वारा विद्यालय खुलने के तीन दिन के अन्दर प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- प्रवेश प्राप्त करने के लिए कक्षा 6 व 9 की छात्र/छात्राओं को विद्यालय द्वारा निर्धारित लिखित टेस्ट देना होगा। प्रवेश टेस्ट में उत्तीर्ण होने पर मैरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। प्रवेश प्रक्रिया शासनादेशानुसार जाति एवं वर्गवार आरक्षण के आधार पर होगी। कक्षाओं के प्रवेश के लिए तीन-तीन अध्यापक का पैनल होगा जो प्रवेशार्थियों के आचार विचार एवं व्यवहार की भी जाँच करेगा। टैस्ट की सूचना प्रवेशार्थियों को दिनाक तथा समय सहित विद्यालय के सूचना पट पर देखनी होगी। अलग से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- माता-पिता एवं अन्य अभिभावकों को ही छात्र/छात्राओं के प्रवेश कराने में मान्यता दी जायेगी। फर्जी संरक्षको को कोई मान्यता नहीं दी जायेगी।
- प्रत्येक छात्र/ छात्रा का आधार कार्ड की छायाप्रति और मोबाइल नं० प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है बिना आधार कार्ड की छायाप्रति के प्रवेश नहीं होगा।
- प्रवेश के समय छात्र / छात्राओं को यह घोषित करना होगा कि वह विद्यालय के नियमों का पालन करेगा, अनुशासन में रहेंगे, निर्धारित गणवेश में विद्यालय में आयेंगे और विद्यालय की सहपाठ्यानुवर्ती कार्यकलापों में सक्रिय भाग लेंगें।
- प्रवेश करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य का है। प्रवेशार्थी से पूर्ण आश्वस्त एवं संतुष्ट होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।
- एक कक्षा में दो बार अनुत्तीर्ण होने पर छात्र/छात्राओं का न तो प्रवेश हो सकेगा और न ही संस्थागत छात्र/छात्राओं के रूप में विद्यालय में पढ़ने दिया जायेगा।